गाज़ियाबाद समेत एनसीआर में 10 साल पुराने वाहनों पर रोक, सड़क पर दिखाई दी तो कटेगा चालान, 37 लाख गाड़ियां होंगी स्क्रैप
अगर आप दिल्ली NCR गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर में रहते हैं तो ये आपके लिए काम की खबर है. दिल्ली सरकार के बनाये गए इस नियम पर आप पर काफी असर पड़ने जा रहा है. इस नियम के मुताबिक इससे नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत सभी शहरों में 10 साल से पुरानी डीजल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
दरसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में दिल्ली सरकार को आदेश देते हुए कहा था कि राज्य में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के चलने की अनुमित ना दी जाए
NGT ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया की ऐसे वाहनों जिस्ट्रेशन कैंसिल कर उन्हें एनसीआर की सीमा से बाहर किया जाए। ये असर un गाड़ियों पर पड़ेगा जो 10 साल पुरानी हैं. इस नियम का सीधा असर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगो पर पड़ेगा. क्योंकी ये ही लोकल के आम लोग अपनी गाड़ियों से दिल्ली जाते थे.
एनजीटी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर सभी वाहनों की वैद्यता 15 साल दी जाएगी। लेकिन दिल्ली में 10 साल के बाद इन्हें चलाने की मंजूरी नहीं मिलेगी। इसका हल निकालते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कहा है कि 10 साल बाद ऐसे वाहनों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ताकि उन्हें देश के उन राज्यों में ले जाकर चलाया जा सके, जहां 10 साल बाद ऐसे वाहनों के संचालन की अनुमति है।